भारत सरकार ने विकलांगों की आय सीमा बढ़ाई

भारत सरकार विशेष प्रतिभाशाली विकलांग परिवार के सदस्यों की अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता महसूस करते हुए यह निर्णय लिया कि परिवार के विकलांग आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन की आय सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता हें और यह फैसला लिया है कि परिवार के विकलांग आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन की आय सीमा को 30% तक बढ़ा दिया जाये। यह फैसला केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगी परिवार में मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसलिए अधिक जानने के लिए ब्लॉग के साथ बने रहें।

देश के प्रमुख समाचार पत्रों में यह महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई कि भारत सरकार ने विकलांग आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन की आय सीमा को 30% तक बढ़ा दिया हैं। समाचार की पुष्टि के लिए यहां देश में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की वेबसाइटों और न्यूज चैनल के कुछ लिंक उद्धृत कर रहे हैं जैसे कि www.pib.gov.in, www.ndtv.com, www.economictimes.indiatimes.com और www.business-standard.com आदि। हम नीचे इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कुछ जानेगे इसलिए ब्लॉग के साथ बने रहें।

केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई

प्रमुख समाचार चैनलों में प्रकाशित बयानों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने अपना मन बना लिया हैं की मृतक पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड को बढ़ाने की आवश्यकता हैं।
वर्तमान में एक मृतक पेंशनभोगी के विकलांग बच्चे/बच्चो या मृतक पेंशनभोगी के भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माने जाते है, बशर्ते उनकी पारिवारिक पेंशन (महंगाई भत्ते के साथ) के अलावा किसी भी अन्य स्रोतों से मासिक आय 9,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह घोषणा की है कि मृतक पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने अपने घोषणा में यह स्पष्ट किया कि मृतक पेंशनभोगी के ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे जिनका परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली कुल आय, पारिवारिक पेंशन के सामान्य दर पर हकदार से कम रहती है (जो उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत है) और यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू माना जाएगा।

फैसले की मुख्य बातें
01) मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों/भाई-बहनों की पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा में वृद्धि
02) वर्तमान आय पात्रता परिवार पेंशन (महंगाई राहत के साथ) के अलावा अन्य स्रोतों से, रुपये 9,000/- प्रति माह में वृद्धि।

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