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जैसा कि पाठक जानते हैं कि यह भारतीय राजनीति की श्रेणी के तहत हमारा चौथा ब्लॉग है। किसी भी देश की नींव का पत्थर उसके संविधान पर निहित है, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मुख्य चुनौती हमारे अपने संविधान को विकसित करने की थी। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान के उद्देश्यों के लिए उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत आदर्शों को भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य के रूप में संविधान सभा द्वारा शामिल किया गया । हमने अपने देश में संवैधानिक विकास के बारे में पिछले तीन ब्लॉग पर चर्चा की है।इस ब्लॉग में हम भारतीय संविधान उद्देश्यके प्रस्ताव के प्रमुख बिन्दुओ के बारे में चर्चा करेंगे, ब्लॉग के साथ रहें
जैसा कि हमने अपने पहले के ब्लॉग में पहले ही उल्लेख किया है कि भारतीय राज्यव्यवस्था व राजतन्त्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थशास्त्र जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। जैसा कि पाठक जानते हैं कि हमने भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है। भारतीय राज्यव्यवस्था की श्रेणी पर इस श्रृंखला में हमारे पहले ब्लॉग की निरंतरता में यह हमारा चौथा ब्लॉग है। हम इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ब्लॉग और समर्थन के लिए बने रहें।
भारतीय संविधान के उद्देश्यों की रूपरेखा
भारतीय संविधान के उद्देश्यों की रूपरेखा को 22 जनवरी, 1947 को पं नेहरू द्वारा संविधान सभा के पटल पर एक उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) को संविधान सभा द्वारा सर्वसमति से पारित उद्देश्य कर दिया गया । उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) के संकल्प पत्र के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे
उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) के संकल्प पत्र में मुख्य विशेषताएं
01) उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) के संकल्प पत्र में सर्वप्रथम भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का संकल्प लिया गया ।
02) सभी घटक भागों के लिए समान स्तर की स्व-सरकार के साथ एक लोकतांत्रिक संघ की स्थापना करने का संकल्प लिया गया ।
03)। केंद्र सरकार और घटक भागों की सरकारों की सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे ऐसा संकल्प लिया गया ।
04) भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता और कानून के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया । 05) अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दबे-कुचले और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का संकल्प लिया गया ।
06) सभ्य राष्ट्रों के न्याय और कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों को बनाए रखने का संकल्प लिया गया।
07) भारत को विश्व में उसका उचित और सम्मानित स्थान दिलाने के लिए का संकल्प लिया गया।
08) विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण में योगदान करने के लिए का संकल्प लिया गया।
इन उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है।
भारतीय संविधान के उद्देश्यों के बारे में विस्तृत चर्चा
जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि ये उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल हैं। हम दूसरे ब्लॉग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक अलग विस्तृत चर्चा प्रकाशित करेंगे, यहां हम भारतीय संविधान के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए हम भारतीय संविधान के निर्माण से पहले उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के पीछे के विचार को समझने की कोशिश करें।
यह विषय बहुत छोटा है लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारतीय संविधान के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहता है, उन्हें भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जानना चाहिए।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानने के लिए बेहतर है कि हम भारतीय संविधान के उद्देश्यों के बारे में पहले जान ले, जिसकी चर्चा हम भविष्य की आने वाली पोस्ट पर करेंगे और यह भी जान ले की भारतीय संविधान के निर्माता का विचार क्या था। इसलिए ब्लॉग के साथ रहें। पढ़ने और टिप्पणी करने के लिए धन्यवाद।
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जांचें कि क्या आपको याद है
01) भारत के संविधान को कैबिनेट मिशन योजना 1960 के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था।
02) संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे।
03) भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा का विचार पहली बार 1935 में स्वराज पार्टी द्वारा रखा गया था।
04) कैबिनेट मिशन के तहत गठित संविधान सभा ने 389 सदस्यों की संख्या की योजना बनाई थी
05) भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई।
06) डॉ. सच्चिदानंद सिंह ने भारत की संविधान सभा के अनंतिम अध्यक्ष के रूप में काम किया।
07) 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया।
08) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर ने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
09) मुस्लिम लीग की वापसी के बाद संविधान सभा की ताकत 299 सदस्यों तक कम कर दी गई थी।
10) भारतीय संविधान के दर्शन (philosophy) की रेखांकित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में स्थानांतरित किया गया था।